कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा जिले में स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान एवं प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने के आदेश दिये गये है।


गैंदलाल मरकाम दुर्गूकोंदल कांकेर की रिपोर्ट.
समाचार एंव विज्ञापन के लिए सम्पर्क करे वाटसाफ.9407674348

दुर्गुकोंदल 01 जून 2020ः- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री   के.एल. चौहान द्वारा जिले में स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान एवं प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने के आदेश दिये गये है।

उनके द्वारा जिले के अनुभाग, तहसील में संचालित साप्ताहिक बाजार को ध्यान में रखते हुए अनुभाग भानुप्रतापपुर में सप्ताह के एक दिन मंगलवार को दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को दवाई दुकान को छोड़कर बंद रखते हुए अन्य दिवस को दुकान एवं प्रतिष्ठानों को संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान द्वारा जिले में कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे तक दुकान एवं प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु शासन एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते यथावत रहेगी।दुर्गुकोंदल व्यापारी संघ ने समस्त ब्यवसायियो से अपील किया है कि दुर्गुकोंदल के समस्त प्रतिष्ठान सप्ताह के मंगलवार को उक्त आदेश के परिपालन में बन्द रखा जावेगा।ब्यापारी संघ के अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा उपाध्यक्ष विनोद पारख शिवभुवन सिंह गैदलाल लावत्रे ने समस्त व्यापारियों को आगामी आदेश तक शासन के निर्देश का पालन करते हुए अपना अपना समस्त प्रतिष्ठान मंगलवार को बंद रखने की अपील की गई व कोरोना कोविड19 महामारी के लड़ाई में अपना सहभागिता देने व शासन प्रशासन के साथ खड़े रहने की अपील किया।

Comments

Popular posts from this blog

अबूझमाड़ के चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर बीएन बन पुरिया के नेतृत्व में टीम बनाकर ...

मुख्यमंत्री सहायता कोषः श्री रजनू नेताम और उनकी पत्नी श्रीमती श्यामबती नेताम ने 1 लाख रूपये का चेक कलेक्टर को सौंपा।

कलेक्टर ने की समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा विधानसभा सत्र के प्रश्नों का उत्तर देने करें नोडल अधिकारी की नियुक्ति