गुटखा तंबाकू गुड़ाखू प्रतिबंधित उपयोग करते पाये जाने पर जुर्माना


गैंदलाल मरकाम दुर्गूकोंदल की रिपोर्ट.समाचार
 एंव विज्ञापन के लिए सम्पर्क करे.9407674348

गुटखा तंबाकू गुड़ाखू प्रतिबंधित उपयोग करते पाये जाने पर जुर्माना

कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर जिला कलेक्टर के एल चौहान ने जिले में गुटखा तंबाकू गुड़ाखू  प्रतिबंधित कर दिया है तहसीलदार लोमेश मिरी ने कहा कि अगर दूर्गूकोंदल क्षेत्र में कोई भी दुकान पर चोरी छिपे भी इन चीजों को बेचने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाऐगा अगर कोई व्यक्ति गुड़ाखू गुटखा या तंबाकू का सेवन करते पाये जाने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही किया जाएगा प्रायः यह देखने में आता है कि लोग इन सब चीजों का सेवन कर जगह जगह थुकते है जिससे संक्रमण खतरा अधिक है अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों को खाकर थुकते हुए पकड़ में आ गया तो कारवाई होगी यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक जारी रहेगा

Comments

Popular posts from this blog

अबूझमाड़ के चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर बीएन बन पुरिया के नेतृत्व में टीम बनाकर ...

मनरेगा से गौठानों में आयेगी हरियाली जिले के प्रत्येक गौठानों में रोपे जायेंगे 200 पौधे

मास्क नहीं पहनने वालों पर नगर पालिका की बड़ी कार्यवाही