गुटखा तंबाकू गुड़ाखू प्रतिबंधित उपयोग करते पाये जाने पर जुर्माना
गैंदलाल मरकाम दुर्गूकोंदल की रिपोर्ट.समाचार
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गुटखा तंबाकू गुड़ाखू प्रतिबंधित उपयोग करते पाये जाने पर जुर्माना
कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर जिला कलेक्टर के एल चौहान ने जिले में गुटखा तंबाकू गुड़ाखू प्रतिबंधित कर दिया है तहसीलदार लोमेश मिरी ने कहा कि अगर दूर्गूकोंदल क्षेत्र में कोई भी दुकान पर चोरी छिपे भी इन चीजों को बेचने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाऐगा अगर कोई व्यक्ति गुड़ाखू गुटखा या तंबाकू का सेवन करते पाये जाने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही किया जाएगा प्रायः यह देखने में आता है कि लोग इन सब चीजों का सेवन कर जगह जगह थुकते है जिससे संक्रमण खतरा अधिक है अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों को खाकर थुकते हुए पकड़ में आ गया तो कारवाई होगी यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक जारी रहेगा
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