कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने गणेश उत्सव के संबंध में जारी किये दिशा-निर्देश निर्देश के उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध होगी कठोर कार्रवाई

(गैंदलाल मरकाम) नारायणपुर: - कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये गणेशोत्सव के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये हैं। जिसमे मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 4 बाई 4 फिट से अधिक न हो। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 बाई 15 फिट से अधिक न हो। पण्डाल एवं सामने 5000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंडप/पण्डाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेंगे जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी कैमरा ...