रोजमर्रा की जरूरत की सामान की दुकानें रोज खुलेंगी, कलेक्टर श्री एल्मा ने जारी किये आदेश

गैंदलाल मरकाम जिला
नारायणपुर की रिपोर्ट.
जनता की सहूलियत के लिए और कुछ दुकानें सप्ताह में दो दिन खुलेंगी
रोजमर्रा की जरूरत की सामान की दुकानें रोज खुलेंगी
कलेक्टर श्री एल्मा ने जारी किये आदेश


नारायणपुर 26 अप्रैल 2020 - नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु आगामी 3 मई तक शासन के निर्देशों के परिपालन में चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संबंध में कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इनमें आयात/निर्यात हेतु पैक हाऊस जैसी संरचना, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट सुविधायें के साथ ही वृक्षारोपण वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियां होगी। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में व्यावसायिक दुकान/प्रतिष्ठान सप्ताह में 2 दिन खुलेंगे। ये दुकानें बर्तन, कपड़ा, ज्वेलरी सोमवार एवं गुरूवार को खुलेंगी। छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकान, स्टेश्नरी मार्ट एवं फैंसी स्टोर/प्रोव्हिजन स्टोर मंगल एवं शुक्रवार को खुली रहेंगी। इसी प्रकार बुधवार एवं शनिवार को बिजली के पंखें, कूलर एवं इलेक्ट्रीक सामग्री के विक्रय तथा मरम्मत एवं जूते-चप्पल की दुकान जनता की सहूलियत के लिए खुलेंगी।


कलेक्टर श्री एल्मा द्वारा ताजा जारी आदेश में कहा गया है कि रोज खुलने वाली दुकानों में सब्जी, फल, अनाज, डेली नीड्स, खाद्यान्न, किराना सभी प्रकार की कृषि संबंधी मशीनरी,  स्पेयर पार्ट्स विक्रय एवं मरम्मत आदि दुकानों के अलावा मांसाहारी दुकानें भी खुलेंगी। आदेश में कहा गया है कि निर्माण संबंधी हार्डवेयर, आप्टिकल, मोबाईल रिचार्ज जिसमें (मोबाईल विक्रय की अनुमति नहीं) के साथ ही दुपहिया एवं चारपहिया वाहनों के पंचर एवं स्पेयर पाट रस के दुकान भी खुले रहेंगे। आटा मिल एवं दाल मिल भी चालू रहेंगी। मिस्त्री, बढ़ाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर रिपेयर की केवल सेवाओं की अनुमति दी गयी है। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलपंप, गैस एजेंसी और मेडिकल की दुकान/प्रतिष्ठान के अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान छूट प्राप्त अन्य समस्त दुकानों/प्रतिष्ठान को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।


कलेक्टर श्री एल्मा ने जारी आदेश में कहा है कि समस्त दुकानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों, कर्मचारी एवं ग्राहक सभी को मास्क अथवा कपड़े से मुंह एवं नाक को ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य होगा।

गैंदलाल मरकाम जिला
नारायणपुर की रिपोर्ट.

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